अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत अमेरिका में बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को काफी सख्त किया जा सकता है। इस नए बदलाव के लागू होने पर माता-पिता को अपने बच्चों का पासपोर्ट आवेदन करते समय अपनी नागरिकता या अमेरिका में वैध इमिग्रेशन स्टेटस का प्रमाण देना अनिवार्य किया जा सकता है।
इस प्रस्तावित नियम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कथित ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाना है। इसके जरिए उन विदेशी पर्यटकों पर नकेल कसी जाएगी जो केवल अपने नवजात शिशु को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के इरादे से अमेरिका में बच्चों को जन्म देते हैं।
मौजूदा नियमों के अनुसार, अमेरिका में जन्मे बच्चे के पासपोर्ट के लिए मुख्य रूप से बच्चे की अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण, माता-पिता से उसका संबंध और माता-पिता की फोटो पहचान की ही आवश्यकता होती है। यदि माता-पिता खुद अमेरिकी नागरिक हैं, तो उन्हें अलग से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के नए ड्राफ्ट गाइडेंस के तहत यह वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह बदल सकती है। नए नियमों के अंतर्गत पासपोर्ट आवेदन के दौरान माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की नागरिकता अथवा उनकी इमिग्रेशन स्थिति से जुड़े विस्तृत दस्तावेजों की मांग की जा सकती है, जिससे सरकार यह गहराई से जांच सकेगी कि बच्चा नागरिकता के लिए कानूनी रूप से पात्र है या नहीं।
ट्रंप प्रशासन के इस कदम को आव्रजन नीतियों को कड़ा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों और अस्थायी वीजा धारकों को अपने बच्चों के लिए नागरिकता और पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में अतिरिक्त कानूनी औपचारिकताओं का सामना करना पड़ेगा।

