रायपुर: छत्तीसगढ़ के संपत्ति कर दाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कर भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया है। यह फैसला उन नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए थे। अब वे बिना किसी विलंब शुल्क के पूरे एक महीने की अतिरिक्त अवधि का लाभ उठा सकेंगे।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, राजस्व वसूली का जो लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष के लिए तय किया गया था, वह समय पर पूरा नहीं हो सका। इसी कमी को देखते हुए राज्य के सभी नगरीय निकायों को वसूली के लिए 30 दिन का और समय दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाना है, बल्कि आम जनता को तकनीकी समस्याओं या अंतिम समय की आपाधापी से बचाना भी है।
हालांकि, इस राहत के साथ प्रशासन ने एक सख्त हिदायत भी जारी की है। यदि करदाता इस विस्तारित समय सीमा यानी 30 अप्रैल तक भी अपने टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें कुल बकाया राशि पर 17 प्रतिशत का भारी सरचार्ज देना होगा। यह जुर्माना आर्थिक रूप से करदाताओं पर बड़ा बोझ डाल सकता है, इसलिए विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
नगर निगम और स्थानीय निकायों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से या नजदीकी कर संग्रहण केंद्रों पर जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। समय पर भुगतान न केवल आपको भारी जुर्माने से बचाएगा, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगा।

