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    15 अप्रैल से हाईवे पर ‘डिजिटल कांटे’: ओवरलोड वाहनों से वसूला जाएगा 4 गुना टोल, सीधे FASTag से कटेगा जुर्माना

    Brijesh ChoudharyBy Brijesh ChoudharyApril 17, 2026453 Views
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    नई दिल्ली: देश के नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए सरकार ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। 15 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए नियमों के अनुसार, अब तय सीमा से अधिक वजन ले जाने वाले ट्रकों और पिकअप वाहनों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त दंडात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इस बदलाव का सीधा असर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जुर्माने को अब टोल टैक्स की दरों से सीधे जोड़ दिया है।

    सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, जुर्माने को ओवरलोडिंग की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। यदि किसी वाहन में वजन तय क्षमता से 10% से कम पाया जाता है, तो उसे ‘मामूली चूक’ मानकर फिलहाल कोई अतिरिक्त जुर्माना नहीं देना होगा। हालांकि, जैसे ही यह सीमा 10% से 40% के बीच पहुँचती है, वाहन मालिक को सामान्य टोल टैक्स का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। सबसे कड़ी कार्रवाई उन वाहनों पर होगी जो 40% से अधिक ओवरलोड पाए जाएंगे, जिनसे अब चार गुना टोल वसूला जाएगा।

    इस नई व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत इसकी अत्याधुनिक तकनीक है। अब ट्रकों को वजन कांटा (धर्मकांटा) पर ले जाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। सरकार ने हाईवे पर Weigh-in-Motion (WIM) तकनीक तैनात की है, जो वाहन की गति को धीमा किए बिना सड़क पर चलते-चलते ही उसका सटीक वजन माप लेती है। यह सिस्टम इतना सटीक है कि इससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है, जिससे अब मैनुअल चेकिंग की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

    भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने जुर्माने की वसूली को FASTag के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही WIM सिस्टम किसी वाहन को ओवरलोड के रूप में चिन्हित करेगा, निर्धारित जुर्माने की राशि सीधे वाहन मालिक के टोल अकाउंट से काट ली जाएगी। इस प्रक्रिया में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है, जिससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाला समय भी बचेगा और रसीद कटवाने के चक्कर में होने वाली देरी से मुक्ति मिलेगी।

    इतना ही नहीं, नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए सरकार ने एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी तैयार किया है। पकड़े गए हर ओवरलोड वाहन का डेटा तुरंत VAHAN डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। इससे अधिकारियों को यह पता चल सकेगा कि किस वाहन या ट्रांसपोर्टर ने कितनी बार नियम तोड़े हैं। डेटाबेस में बार-बार नाम आने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है या उसे ब्लैकलिस्ट करने जैसी गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

    विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्त कदम से नेशनल हाईवे की उम्र बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी गिरावट आएगी। अक्सर ओवरलोड वाहन सड़क के बुनियादी ढांचे को समय से पहले खराब कर देते हैं और ब्रेक फेल होने जैसी समस्याओं के कारण जानलेवा हादसों का सबब बनते हैं। हालांकि, ट्रांसपोर्ट यूनियनों में इस फैसले को लेकर खलबली है, क्योंकि भारी जुर्माने के कारण अब माल ढुलाई के प्रबंधन में उन्हें अधिक सतर्कता बरतनी होगी।

    कुल मिलाकर, 15 अप्रैल से शुरू हुआ यह डिजिटल हंटर उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अधिक मुनाफे के लालच में सड़क सुरक्षा और नियमों के साथ खिलवाड़ करते थे। अब पारदर्शी तकनीक और ऑटोमैटिक रिकवरी के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल हाईवे पर चलना है, तो नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

    Brijesh Choudhary
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