रायपुर, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी विभाग ने प्रदेश में भांग की थोक दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया वर्ष 2026-27 की शेष अवधि के लिए वैध होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसे वे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आबकारी आयुक्त कार्यालय, जीएसटी भवन, नवा रायपुर में जमा किए जाने अनिवार्य हैं।
इस पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग ने लॉटरी पद्धति का चुनाव किया है। आवेदकों का अंतिम चयन 17 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे मैन्युअल लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यदि निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो विभाग द्वारा बाद में नई तिथि की घोषणा की जाएगी। इस संबंध में अधिक नियम व शर्तों की जानकारी के लिए आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट excise.cg.nic.in पर जा सकते हैं या कार्यालयीन समय में विभागीय दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।

