इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer – GRO) की नियुक्ति की गई है, जो इन मामलों की जांच, सुनवाई और मॉनिटरिंग करेंगे।
महत्वपूर्ण नियम व समयसीमा
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समयसीमा: वाहन चालक चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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व्यवस्था: यह सुविधा ‘NextGen eChallan’ प्रणाली के तहत दी जा रही है, जिससे चालकों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलेगा।
आपत्ति या शिकायत दर्ज कराने के तरीके
वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन माध्यम (घर बैठे):
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आप आधिकारिक NextGen eChallan पोर्टल (
echallan.parivahan.gov.in) पर जा सकते हैं। -
पोर्टल पर दिए गए Grievance (शिकायत) विकल्प का चयन करके, चालान नंबर, वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अपनी आपत्ति से जुड़े दस्तावेज व कारण दर्ज कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन माध्यम (कार्यालय जाकर):
यदि आप सीधे ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो रायपुर के यातायात मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं:
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पदनाम: अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पुलिस कमिश्नरेट रायपुर)
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पत्ता (Office Address): यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)
संपर्क के लिए आधिकारिक नंबर
यदि ई-चालान से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता है, तो रायपुर यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:
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दूरभाष नंबर (Landline): 0771-4247108
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मोबाइल नंबर: 9479299814

