कोरबा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत हसदेव बराज पुल पर सुधार, मरम्मत और पेंटिंग कार्य के चलते दोपहिया और चारपहिया वाहनों के आवागमन पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंध अवधि के दौरान वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित किए गए हैं। कटघोरा, जमनीपाली और दर्री की ओर से आने वाले वाहन नवीन निर्मित पुल के माध्यम से कोरबा और रूमगरा की दिशा में आवागमन करेंगे।
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इसी प्रकार, कोरबा और रूमगरा से दर्री तथा जमनीपाली की ओर जाने वाले वाहन भवानी मंदिर के पास स्थित नए पुल से गुजरेंगे।
