उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) को बड़ी राहत देते हुए तीन बैंकों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें बैंकों की वसूली और दंडात्मक कदमों को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल बैंकों की ओर से की जा रही आगे की कार्रवाई थम गई है।
मामले में अदालत ने बैंकों से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अनिल अंबानी और आरकॉम की ओर से दलील दी गई कि बैंकिंग कार्रवाई कानूनन प्रक्रिया का पालन किए बिना की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश को कारोबारी और बैंकिंग जगत में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे मामले के अंतिम निपटारे तक स्थिति यथावत बनी रहेगी।
